कन्हैया व अन्य पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को दो महीने में लेनी होगी मंजूरी

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने राजद्रोह मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के वास्ते आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस को दो महीने का समय दिया. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने मंगलवार को यह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 23, 2019 6:27 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने राजद्रोह मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के वास्ते आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस को दो महीने का समय दिया. मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने मंगलवार को यह आदेश दिया.

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने इस आधार पर और समय मांगा था कि संबंधित प्रशासन से उसे मंजूरी नहीं मिली है. अदालत ने पुलिस उपायुक्त से मंजूरी हासिल करने के मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट भी मांगी और इस पर सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर तय की. संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसे मंजूरी के संबंध में दिल्ली सरकार के गृह विभाग से कोई सूचना नहीं मिली है. पुलिस ने इस साल 14 जनवरी को कन्हैया कुमार, उमर खालिद एवं अनिर्बान भट्टाचार्य समेत विश्वविद्यालय के कई अन्य पूर्व विद्यार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि वे नौ फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में निकाले गये जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने उस कार्यक्रम में लगाये गये राजद्रोही नारों का समर्थन किया था.

अदालत ने इससे पहले पुलिस को इस मामले में कुमार और अन्य पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी हासिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया था और उसे निर्देश दिया था कि वह संबंधित प्रशासन से इस इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए कहे.

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