जेल से बाहर आई पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्‍या की दोषी नलिनी, बेटी की शादी के लिए मिला पैरोल

मद्रासः पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्‍या की दोषी लिट्टे कार्यकर्ता नलिनी श्रीहरन को जेल से छुट्टी मिल गयी है. नलिनी को मद्रास हाईकोर्ट से 30 दिन की परोल मिली थी, जिसके बाद गुरुवार को वह जेल से बाहर आ गयी. दरअसल नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 25, 2019 11:34 AM

मद्रासः पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्‍या की दोषी लिट्टे कार्यकर्ता नलिनी श्रीहरन को जेल से छुट्टी मिल गयी है. नलिनी को मद्रास हाईकोर्ट से 30 दिन की परोल मिली थी, जिसके बाद गुरुवार को वह जेल से बाहर आ गयी. दरअसल नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से छाह की परोल की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने उसे 30 दिनों की पैरोल दी.

1991 में हुए राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी फिलहाल उम्रकैद की सजा काट रही है. नलिनी की बेटी लंदन में रहती है. कोर्ट ने उसकी पैरोल की मांग को 5 जुलाई को स्वीकार कर लिया था. हालांकि उन्हें सिर्फ 30 दिन की ही परोल मिल पाई है. पैरोल अवधि के दौरान नलिनी को वेल्लोर में ही रहना होगा, और वह राजनेताओं अथवा मीडिया से बात नहीं कर सकेगी.

रिहाई की हो रही है मांग
21 मई 1991 को हुई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में तमिलनाडु सरकार ने उम्रकैद की सजा काट रहे सात दोषियों की रिहाई के लिए मद्रास हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था. डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा था कि संविधान की धारा 161 के तहत सातों को रिहा करने का आग्रह किया जा चुका है.
बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सात दोषियों में पेरारीवलन, मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट पायस शामिल हैं.

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