SC ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश, हर जिले में गठित हो विशेष POCSO कोर्ट
नयी दिल्ली : छोटे बच्चों के साथ हो रही रेप और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक जिले में केंद्र द्वारा वित्त पोषित विशेष अदालत गठित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि हर उस जिले में बाल पीड़ितों के मुकदमों के लिए विशेष अदालतें बनायी जायें […]
नयी दिल्ली : छोटे बच्चों के साथ हो रही रेप और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक जिले में केंद्र द्वारा वित्त पोषित विशेष अदालत गठित करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि हर उस जिले में बाल पीड़ितों के मुकदमों के लिए विशेष अदालतें बनायी जायें जिनमें पॉक्सो के तहत 100 से अधिक मामले हैं.
SC directs Centre to fund set-up special POCSO courts in every district where 100 or more cases under POCSO Act are pending. The special courts,to try cases of sexual assault on children,to start functioning within 60 days. Court asks Centre to file progress report in 4 weeks pic.twitter.com/CIxAgOmQts
— ANI (@ANI) July 25, 2019
न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि बाल यौन उत्पीड़न के मामलों में फोरेंसिक रिपोर्ट समय पर जमा करायी जायें. केंद्र बाल यौन शोषण के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतों के गठन के आदेश पर अमल के बारे में 30 दिन के भीतर सूचित करें. न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह पॉक्सो अदालतों के गठन, अभियोजकों एवं अन्य की नियुक्ति संबंधी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए धन मुहैया कराये. बच्चों के बलात्कार के मामलों पर और राष्ट्रव्यापी आंकड़े एकत्र करने से पॉक्सो कानून के अमल में देरी होगी.