मोइन कुरैशी मनी-लॉन्ड्रिंग मामला : पांच दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के कारोबारी एस सतीश बाबू को शनिवार को पांच दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया. ईडी ने सतीश से पूछताछ के लिए उसे 14 दिन के लिए हिरासत में मांगा था. विशेष न्यायाधीश […]
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के कारोबारी एस सतीश बाबू को शनिवार को पांच दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया. ईडी ने सतीश से पूछताछ के लिए उसे 14 दिन के लिए हिरासत में मांगा था. विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने पांच दिन की हिरासत की ही अनुमति दी.
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मांस निर्यातक मोईन कुरैशी पर आरोप है कि वह बड़े अधिकारियों से मदद कराने के लिए लोगों से मोटी रकम लेता था. ईडी सतीश बाबू की ओर से कुरैशी से जुड़ी एक कंपनी के 50 लाख रुपये मूल्य के शेयरों की कथित खरीद की जांच कर रहा है. संदेह है कि यह धन एक मामले को रफा-दफा कराने के लिए घूस के तौर पर दिया गया है. इस कारोबारी को पहले धन-शोधन के इस मामले में गवाह बनाया गया था, लेकिन ताजा घटनाक्रम में वह आरोपी के रूप में सामने आया है.
ईडी ने बताया कि सतीश बाबू को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत 26 जुलाई को नयी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया. उससे कुछ देर पूछताछ की गयी और हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था. केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक विशेष जांच दल ने कुरैशी और अन्य को एक मामले में गिरफ्तार करने का आदेश दिया था.
इस मामले में उस समय जांच दल का नेतृत्व सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना कर रहे थे, लेकिन गत अक्टूबर में सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा ने सतीश बाबू की शिकायत पर अस्थाना और उनके कुछ अधीनस्थ अधिकारियों के खिलाफ ही मामला दायर करने का आदेश था. बाबू ने कहा था कि उसने इस मामले से छुटकारा पाने के लिए घूस दी थी.