नयी दिल्ली : पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने जोर बाग आवास खाली करने के प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस को अपीली प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दी. ईडी ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पहले इस आवास को कुर्क कर लिया था. इस मामले में पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम दोनों आरोपी हैं. कार्ति ने प्राधिकरण से कहा कि इस संबंध में अपील पहले ही प्राधिकरण पीएमएलए के समक्ष लंबित हैं और ईडी के बुधवार के निर्देश कानून का उल्लंघन हैं.
अपीलीय प्राधिकरण, पीएमएलए के पूर्व के आदेश के बाद आवास खाली करने का बुधवार को नोटिस दिया गया. ईडी ने पिछले साल 10 अक्टूबर को 115-ए ब्लॉक 172, जोर बाग, नई दिल्ली स्थित यह संपत्ति कुर्क की थी. नोटिस में कहा गया है कि संबद्ध प्राधिकार ने इस कुर्की की 29 मार्च को पुष्टि की थी, जिसके बाद निर्देश जारी किया गया. गौरतलब है कि यह मामला 2007 में आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीबी (विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड) से 305 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश की मंजूरी से संबंधित है.