नयी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बागी आप विधायक कपिल मिश्रा को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि मिश्रा को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, जिसे आम तौर पर ‘दल-बदल विरोधी कानून’ के नाम से जाना जाता है. उन्होंने बताया कि करावल नगर से विधायक को अयोग्य घोषित करने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने एक आदेश जारी किया है.
इस संबंध में कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने मुझसे कहा, केजरीवाल का ऑर्डर है, कपिल मिश्रा ने मोदी के लिए अभियान चलाया है, एमएलए तो इसे रहने नहीं देंगे. सदस्यता खत्म करनी होगी. साथियों मुझे गर्व है कि मैंने मोदी जी के लिए अभियान चलाया. विधायक की कुर्सी हजार बार कुर्बान. जल संसाधन मंत्री के पद से हटाये गये कपिल मिश्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे. इसके अगले ही दिन आप ने उन्हें निलंबित कर दिया था.