तेजाब से प्रेमिका की हत्या मामला -दोषी को फांसी

मुरैना(मध्यप्रदेश) महिलाओं के खिलाफ हो रहे आपराधों में दोषी को बहुत कम मामलों में उचित न्याय मिल पाता है. लेकिन इधर मध्यप्रदेश की मुरैना जिले की एक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है.जिसमें अदालत ने एक फैसले में तेजाब डालकर अपनी शादीशुदा प्रेमिका को मारने वाले युवक को फांसी की सजा सुनायी है. अपर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 25, 2014 2:48 PM

मुरैना(मध्यप्रदेश) महिलाओं के खिलाफ हो रहे आपराधों में दोषी को बहुत कम मामलों में उचित न्याय मिल पाता है. लेकिन इधर मध्यप्रदेश की मुरैना जिले की एक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है.जिसमें अदालत ने एक फैसले में तेजाब डालकर अपनी शादीशुदा प्रेमिका को मारने वाले युवक को फांसी की सजा सुनायी है.

अपर सत्र न्यायाधीश पी सी गुप्ता ने कल अपने एक फैसले में अंबाह निवासी आरोपीमामले में योगेन्द्र सिंह तोमर को पोरसा निवासी रुबी गुप्ता पर तेजाब डालकर हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है.अदालत ने योगन्द्र के इस कृत्य को जघन्यतम अपराध मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनायी.

आरोपी को फांसी की सजा अदालत द्वारा पारित दण्डादेश की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होने के उपरांत ही दी जाए. अदालत ने अपने फैसले में कहा, इस अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा पर्याप्त नहीं है. इसलिए मृत्युदंड दिया जाता है.इससे मृतक के परिजनों के साथ-साथ समाज की आत्मा भी आहत हुई है. देश में संभवत: यह पहला मामला है, जब किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकने वाले अपराधी को फांसी की सजा हुई है.

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