उन्नाव कांड : सेंगर के खिलाफ बलात्कार के आरोप तय
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय किये. जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले […]
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय किये.
जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किये. पीड़िता इस समय दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती है. उसकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गयी थी. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किये हैं. हालांकि, सेंगर और सिंह ने उन पर लगाये गये आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और उन्होंने मामले की सुनवाई किये जाने की मांग की.
सीबीआई ने बृहस्पतिवार को अदालत को बताया था कि सेंगर और उसके भाई ने लड़की के पिता पर हमला किया और राज्य पुलिस के तीन अधिकारियों और पांच अन्य के साथ मिलकर शस्त्र कानून के एक मामले में उसे फंसाया.