नयी दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने एक साथ तीन तलाक बोलकर पत्नी और छह साल के बेटे को घर से निकालने के आरोप में 38 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार किया है.
संसद द्वारा ‘तीन तलाक’ कानून बनाकर इसे अपराध करार दिए जाने के बाद राजधानी दिल्ली में इस तरह के तलाक का यह पहला मामला है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 30 वर्षीय महिला ने उत्तर दिल्ली के बाड़ा हिन्दू राव पुलिस थाने में शुक्रवार को इस संबंध में शिकायत दर्ज करायी जिसके बाद आरोपी को रात 11 बजे गिरफ्तार किया गया.
हालांकि स्थानीय अदालत ने आरोपी पति को जमानत दे दी है. पुलिस उपायुक्त (उत्तर) नूपुर प्रसाद ने बताया कि 23 जून को उसके पति ने उसे तीन बार बोलते हुए तलाक दे दिया और तलाक के अमल में आने की बात कहते हुए इस संबंध में व्हाट्सएप पर एक फतवा भेजा.
अधिकारी ने बताया कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. गौरतलब है कि संसद ने एक अगस्त को विधेयक पारित किया जिसके बाद तीन तलाक अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है. पुलिस का कहना है कि तीन तलाक का यह दिल्ली में पहला मामला है.
पुलिस ने बताया कि दोनों का विवाह 2011 में हुआ था और आरोपी उत्तर दिल्ली के कमला मार्केट में दुकान चलाता है. अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया.
महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि 28 जून को ‘साजिश रच कर’ उसका पति और ससुराल वाले उसके कमरे में आये और उसे जबरन तीन तलाक दिलाया. तीन बार तलाक बोलने के बाद ससुराल वालों ने उसे और उसके छह साल के बच्चे को घर से निकल जाने को कहा. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.