फेसबुक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब को भेजा नोटिस

नयी दिल्लीः फेसबुक इंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केन्द्र,गूगल ,ट्विटर, यूट्यूब और अन्य को नोटिस भेज कर 13 सितंबर तक जवाब देने को कहा है. साथ ही उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 20, 2019 3:02 PM
नयी दिल्लीः फेसबुक इंक की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, ट्विटर, गूगल और यूट्यूब को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केन्द्र,गूगल ,ट्विटर, यूट्यूब और अन्य को नोटिस भेज कर 13 सितंबर तक जवाब देने को कहा है.
साथ ही उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जिसमें उपयोगकर्ता के सोशल मीडिया अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ने की मांग करने वाले मामलों को मद्रास,बंबई और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की गई है. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायूमर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि जिन पक्षों को नोटिस जारी नहीं किए गए हैं उन्हें ईमेल से नोटिस भेजे जाएं.
पीठ ने कहा कि उपयोगकर्ता के सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के जो मामले मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित हैं उन पर सुनवाई जारी रहेगी लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं दिया जाएगा.
गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को कहा था कि फर्जी खबरों के प्रसार, मानहानि, अश्लील , राष्ट्र विरोधी एवं आतंकवाद से संबंधित सामग्री के प्रवाह को रोकने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को उसके उपयोगकर्ताओं के आधार नंबर से जोड़ने की आवश्यकता है.
फेसबुक इंक तमिलनाडु सरकार के इस सुझाव का इस आधार पर विरोध कर रहा है कि 12-अंकों की आधार संख्या को साझा करने से उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता नीति का उल्लंघन होगा. फेसबुक इंक ने कहा कि वह तीसरे पक्ष के साथ आधार संख्या को साझा नहीं कर सकता है क्योंकि त्वरित मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप के संदेश को कोई और नहीं देख सकता है और यहां तक कि उनकी भी पहुंच नहीं है.

Next Article

Exit mobile version