नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि मंगलवार तक के लिए बढ़ा दी.
न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि धन शोधन के मामले में अग्रिम जमानत रद्द करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ चिदंबरम की अपील पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी. यह मामला आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश के लिए दी गयी मंजूरी से संबंधित है. चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्ब्ल ने सोमवार को अपनी बहस पूरी की और कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे के जवाब में अपना हलफमाना दाखिल करेंगे. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह मंगलवार को बहस शुरू करेंगे. इस पर पीठ ने मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.