नयी दिल्लीःदिल्ली की एक अदालत आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम से हिरासत में पूछताछ की अवधि एक दिन और बढ़ाने की सीबीआई की याचिका पर थोड़ी देर में आदेश सुनाएगी. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने सीबीआई और चिदंबरम के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा. चिदंबरम को तीन दिन की सीबीआई हिरासत अवधि पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया था. अदालत ने 30 अगस्त को चिदंबरम को तीन दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस भानुमती, जस्टिस बोपन्ना की बेंच के सामने हो रही है. सीबीआई की ओर से अपील की गई है कि इस मामले को मंगलवार को सुना जाए. हालांकि, पी. चिदंबरम की तरफ से इसका विरोध किया गया. पी. चिदंबरम की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारी अपील कोर्ट ने नहीं सुनी, हमने अपने नोटिस का जवाब आधी रात को ही दिया. हमने रिमांड को भी चुनौती दी है.
उन्होंने कहा कि सीबीआई का नोटिस वैध नहीं था, क्योंकि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में था. 74 साल के पी. चिदंबरम को घर में ही नजरबंद रख सकते थे. कपिल सिब्बल ने कहा कि पी. चिदंबरम को अंतरिम प्रोटेक्शन दीजिए, वो कहीं जाएंगे नहीं. अगर उन्हें तिहाड़ भेजा गया, तो उनकी अपील का फायदा नहीं होगा.
कपिल सिब्बल ने कहा कि पी. चिदंबरम 74 साल के हैं, पूर्व मंत्री हैं और ऐसे में उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है. कपिल सिब्बल ने कहा कि पी. चिदंबरम को तिहाड़ ना भेजा जाए, बस घर में नजरबंद कर दिया जाए.
इससे पहले सीबीआई ने आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट में भी पी. चिदंबरम को पेश करेगी. पूर्व वित्त मंत्री पिछले करीब 10 दिन से सीबीआई की हिरासत में ही है. अब देखना होगा कि क्या सीबीआई आज और हिरासत मांगती है या नहीं? अगर सीबीआई हिरासत नहीं मांगती है तो पूर्व वित्त मंत्री को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है.