नयी दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम की सीबीआई हिरासत मंगलवार 03 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गयी है. दिल्ली की एक अदालत में चिदंबरम की हिरासत अवधि एक दिन और बढ़ाने के लिए सीबीआई ने याचिका दायर किया था.
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने सीबीआई और चिदंबरम के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुनाया. चिदंबरम को तीन दिन की सीबीआई हिरासत अवधि पूरी होने के बाद आज अदालत में पेश किया गया था. अदालत ने 30 अगस्त को चिदंबरम को तीन दिन के लिये सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था.
इधर एयरसेल-मैक्सिस मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश पांच सितंबर तक सुरक्षित रख लिया. एजेंसियों और चिदंबरम तथा कार्ति की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने मामले को सूचीबद्ध कर दिया.
इससे पूर्व अदालत ने कहा था कि उनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं से संबंधित सुनवाई पर एजेंसियों द्वारा स्थगन की बार-बार मांग किये जाने से वह खुश नहीं है. उसने कहा था कि अगर एजेंसियां मामले में दलील नहीं रखेंगी तो वह तीन सितंबर को आदेश सुना देगी. ये मामले 3500 करोड़ रुपये के एयरसेल- मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं से जुड़े हुए हैं.
उस समय पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे. चिंदबरम और कार्ति को गिरफ्तारी से मिले संरक्षण की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है. संरक्षण की यह अवधि गत 23 अगस्त को समाप्त हुई थी. गत वर्ष 19 जुलाई को मामले में सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र में चिदंबरम और कार्ति के नाम थे.