न्यू मोटर व्हीकल एक्ट : पुलिसकर्मियों ने तोड़ा ट्रैफिक नियम तो दोगुना भरना होगा जुर्माना, अडवाइजरी जारी
नयी दिल्लीः संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद जुर्माने को लेकर देश भर से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली पुलिस ने आदेश जारी कर कहा है कि अगर कोई पुलिस वाला ड्यूटी पर या अपने प्राइवेट वाहन से ट्रैफिक नियम […]
नयी दिल्लीः संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद जुर्माने को लेकर देश भर से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली पुलिस ने आदेश जारी कर कहा है कि अगर कोई पुलिस वाला ड्यूटी पर या अपने प्राइवेट वाहन से ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसे दोगुना जुर्माना भरना होगा.
Delhi: Joint Police Commissioner, Traffic issued a statement yesterday stating that all traffic police officials will have to pay double the fines set under the amended law (Motor Vehicle Act,1988) for breaking traffic rules whether driving official or private vehicles. pic.twitter.com/3NEB40LCJm
— ANI (@ANI) September 5, 2019
दिल्ली पुलिस की संयुक्त पुलिस आयुक्त मीनू चौधरी ने यह सर्कुलर भी जारी किया है. दूसरी तरफ, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्रेन से वाहनों को उठाने का सिस्टम पूरी तरह बंद हो गया है.
आदेश की कॉपी दिल्ली पुलिस की हर यूनिट को भेजी गई है, जिससे विभाग के सभी पुलिस कर्मियों को इसकी जानकारी दी जा सके. अधिकारियों से कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसवाले हेलमेट पहनते हैं या नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिसवाले भी रेड लाइट तोड़ने से बचें.