11.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

न्‍यू मोटर व्हीकल एक्टः बढ़े हुए जुर्माने पर नितिन गडकरी का पहला बयान-… ..”डर तो होना ही चाहिए”

मुंबईः संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद जुर्माने को लेकर देश भर से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर चुटकुले शेयर हो रहे हैं. इसी बीच गुरुवार को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमें कानून का सम्मान करना […]

मुंबईः संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद जुर्माने को लेकर देश भर से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर चुटकुले शेयर हो रहे हैं. इसी बीच गुरुवार को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमें कानून का सम्मान करना चाहिए और कानून का डर भी बना रहना चाहिए.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह जुर्माने की राशि बढ़ाने की सरकार की इच्छा नहीं थी. अहम बात ये है कि एक समय ऐसा आना चाहिए जहां पर इस तरह कोई जुर्माना ही ना हो और हर कोई नियमों का पालन करें. बता दें कि एक सितंबर से लागू हुए इस नए नियम के बाद देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर यातायात का नियम तोड़ने पर हजारों रुपये का जुर्माना देना पड़ा है.

इसी को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि अगर ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने से कोई हादसा होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मोटर व्हीकल संशोधन कानून को 20 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की समिति जिसमें 7 अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें थी, की सिफारिशों के आधार पर ही इसे तैयार किया गया और लागू किया गया.

सके साथ ही संयुक्त समिति और स्थाई समिति से भी सुझाव लिए गए थे तब संसद में पारित किया गया. उन्होंने कहा कि देश मे 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है डेढ़ लाख मौतें हो जाती हैं. गडकरी ने कहा कि 18 से 35 आयु के 60 फीसदी की मौत हो जाती है क्या इनकी जान नहीं बचानी चाहिए. कानून के प्रति सम्मान और डर नहीं हो ऐसी स्थिति अच्छी नहीं है. सरकार की ऐसी मंशा नहीं है कि ज्यादा जुर्माना लगाया जाए लेकिन लोग ऐसी स्थिति आने ही नहीं दें कि जुर्माना लगे.

गौरतलब है कि केंद्र द्वारा लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा. सिर्फ राजस्थान और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मोटर व्हीकल संशोधन कानून लागू हो गया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें