एयरसेल-मैक्सिस मामला : पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को मिली अग्रिम जमानत, INX मीडिया मामले में राहत नहीं

नयी दिल्ली: विशेष अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किए एयरसेल मैक्सिस मामलों में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती को बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने चिंदबरम तथा उनके बेटे को राहत दे दी और उन्हें मामलों की जांच में शामिल होने का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 5, 2019 2:52 PM

नयी दिल्ली: विशेष अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किए एयरसेल मैक्सिस मामलों में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती को बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने चिंदबरम तथा उनके बेटे को राहत दे दी और उन्हें मामलों की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया.

अदालत ने कहा, ‘गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाए. आरोपियों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है’. चिदंबरम 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले के साथ एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं.बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पी. चिदंबरम अभी सीबीआई की हिरासत में हैं.

कोर्ट ने कहा- काफी समय लगा दिया ईडी ने

इससे पहले कोर्ट ने ईडी की इस मांग को खारिज कर दिया दिया था जिसके तहत वे एयरसेल मैक्सिस मामले में और समय दिए जाने की मांग कर रहे थे. कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज करने की मांग को भी मानने से मना कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई आज ही होगी.

अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी ने एयरसेल-मैक्सिस मामलों की जांच में काफी समय लगा दिया है, जबकि लगभग समूची सामग्री शुरू से ही उसके पास है.

बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पी. चिदंबरम अभी सीबीआई की हिरासत में हैं.

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