कार्ती चिदंबरम द्वारा जमा कराए गए 10 करोड़ रुपये तीन माह और जारी नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने के लिए न्यायालय की रजिस्ट्री में कार्ती चिदंबरम द्वारा जमा कराई गई 10 करोड़ रुपये की राशि को और तीन महीने तक जारी करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह धनराशि और तीन महीनों के लिए सावधि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 6, 2019 12:14 PM
नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने के लिए न्यायालय की रजिस्ट्री में कार्ती चिदंबरम द्वारा जमा कराई गई 10 करोड़ रुपये की राशि को और तीन महीने तक जारी करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह धनराशि और तीन महीनों के लिए सावधि जमा रहेगी.
एयरसेल-मैक्सिस और धनशोधन जैसे मामलों में मुकदमे का सामना कर रहे कार्ती ने विदेश जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्त के अनुसार 10 करोड़ रुपये जमा कराए थे. बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 10 करोड़ रुपये लौटाने की उनकी याचिका को मई में भी खारिज कर दिया था.

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