उन्नाव रेप केस: कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के बयान के लिए दिल्ली AIIMS में बनेगी अस्थायी अदालत
नयी दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के बयान दर्ज करने के लिए एम्स के बंद कमरे में 11 सितम्बर से कार्यवाही शुरू करने के लिए कई निर्देश दिए हैं. अदालत के आदेश के बाद एम्स में अस्थाई कोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अदालत के आदेश के बाद एम्स […]
नयी दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के बयान दर्ज करने के लिए एम्स के बंद कमरे में 11 सितम्बर से कार्यवाही शुरू करने के लिए कई निर्देश दिए हैं. अदालत के आदेश के बाद एम्स में अस्थाई कोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
अदालत के आदेश के बाद एम्स के जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर की पहली मंजिल पर सेमिनार हॉल में अस्थाई कोर्ट बनाया जाएगा. भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा 2017 में पीड़िता से कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप हैं.
जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने एम्स के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में अस्थायी अदालत बनाने के निर्देश दिए. बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता रायबरेली के पास दुर्घटना के बाद एम्स में इलाज करवा रही हैं जिसके लिए अदालत ने एम्स में अस्थाई कोर्ट बनाकर आगे की कार्यवाई करने का आदेश दिया है.
पीड़िता के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया ‘इन कैमरा’ यानी बंद कमरे में होगी. अदालत के आदेश के मुताबिक सुनवाई के दौरान किसी भी तरह की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की मनाही होगी इसके लिए एम्स प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं.
कोर्ट ने सेमिनार हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी बंद रखने के लिए कहा है. सुनवाई के दौरान पीड़िता, आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह का आमना-सामना ना हो इसके लिए कोर्ट रूम में पर्दे लगाए जाएंगे.