नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की ईडी हिरासत अवधि 17 सितंबर तक बढ़ा दी. इससे पहले अदालत ने शिवकुमार की हिरासत अवधि पांच दिन बढ़ाने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी के अनुरोध पर विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने यह आदेश दिया.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को नौ दिनों की हिरासत समाप्त होने पर दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया. ईडी ने शिवकुमार की हिरासत अवधि पांच दिनों के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है.
ईडी ने अदालत को बताया कि शिवकुमार के नाम कई बेनामी संपत्तियां हैं. उनके द्वारा 317 बैंक खातों के जरिए धन की हेराफेरी की गयी है. ईडी ने कहा कि शिवकुमार के खिलाफ जांच के अनुसार, जिस धन की हेराफेरी की गयी, वह 200 करोड़ रुपये से अधिक है और करीब 800 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति है.
ईडी ने अदालत में कहा कि शिवकुमार के पास से भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद किये गये हैं, जिनसे आरोपी शिवकुमार को रू-ब-रू कराने की जरूरत है. इसलिए इनकी हिरासत अवधि बढ़ायी जाए. शिवकुमार ऐसी सूचना नहीं दे रहे हैं जिसकी जानकारी सिर्फ उनके पास ही है. अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि शिवकुमार अगले पांच दिन में क्या सवालों के जवाब नहीं देंगे, आपको उन्हें हिरासत में लेने की क्या जरूरत है? इसपर ईडी ने कहा कि कुछ अन्य आरोपियों के बयान हैं और शिवकुमार का उनसे सामना कराने की जरूरत है.