मानहानि: सूरत की अदालत में पेश हए राहुल गांधी, बोले- मुझे चुप कराने की हो रही कोशिश
सूरतः कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में सूरत की अदालत में पेश हुए. यह मामला राहुल की कथित टिप्पणी ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है’ से जुड़ा है. राहुल गांधी ने भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में दोष स्वीकार नहीं किया. इस बारे में राहुल ने ट्वीट […]
सूरतः कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में सूरत की अदालत में पेश हुए. यह मामला राहुल की कथित टिप्पणी ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है’ से जुड़ा है. राहुल गांधी ने भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मानहानि मामले में दोष स्वीकार नहीं किया.
इस बारे में राहुल ने ट्वीट कर कहा- ‘मुझे चुप कराने के लिए बेकरार मेरे राजनीतिक विपक्षियों द्वारा दाखिल किए मानहानि के लिए पेश होने मैं आज सूरत में हूं. मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं जो मुझसे समर्थन जताने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं.
I am in Surat today to appear in a defamation case filed against me by my political opponents, desperate to silence me.
I am grateful for the love & support of the Congress workers who have gathered here to express their solidarity with me. #SatyamevJayate pic.twitter.com/HZmAcEhciu
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2019
इस बारे में राहुल ने ट्वीट कर कहा- ‘मुझे चुप कराने के लिए बेकरार मेरे राजनीतिक विपक्षियों द्वारा दाखिल किए मानहानि के लिए पेश होने मैं आज सूरत में हूं. मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्यार और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं जो मुझसे समर्थन जताने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने मई में राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किए थे.
Gujarat: Rahul Gandhi appeared at Surat Court in connection with a case over his comment"Why do all thieves have Modi in their names". He has filed an application for permanent exemption.Court has given a date of 10th Dec for reply to his application. (earlier visuals) pic.twitter.com/otzMu25rKW
— ANI (@ANI) October 10, 2019
यह समन स्थानीय भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद जारी किए गए थे. जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल को सुनवाई में निजी तौर पर पेश होने से छूट दी थी और अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर नियत की थी.
सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में कहा था कि कांग्रेस नेता ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है. यह वाद विचारार्थ स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा था कि वयनाड से सांसद के खिलाफ प्रथम दृष्टया आपराधिक मानहानि का मामला बनता है.
कर्नाटक में 13 अप्रैल को कोलार में अपनी एक प्रचार रैली के दौरान राहुल ने कथित तौर पर कहा था ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी…. आखिर इन सभी का उपनाम मोदी क्यों है? सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है ? गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने मंगलवार को राहुल गांधी के दौरे के संबंध में स्थानीय पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक की थी.
वयनाड से सांसद राहुल को आरएसएस/भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके खिलाफ दायर इसी तरह के एक अन्य मामले में शुक्रवार को अहमदाबाद में चल रही अदालती सुनवाई में भी शामिल होना है.