रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद : पीठ ने जतायी उम्मीद, अयोध्या मामले में आज आखिरी सुनवाई संभव

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई अब अंतिम दौर में है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पांच सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे सीजेआइ रंजन गोगोई ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आज सुनवाई का 39वां दिन है. कल (बुधवार) मामले की सुनवाई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 16, 2019 5:41 AM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई अब अंतिम दौर में है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पांच सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे सीजेआइ रंजन गोगोई ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आज सुनवाई का 39वां दिन है.

कल (बुधवार) मामले की सुनवाई का 40वां और आखिरी दिन है. उम्मीद है कि बुधवार को भोजनावकाश के बाद मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर बहस हो जायेगी. सुप्रीम कोर्ट ने बहस का समय तय कर दिया है. मुस्लिम पक्ष के वकील को एक घंटे और हिंदू पक्ष के वकील को 45 मिनट का समय मिलेगा. वहीं, अन्य चारों हिंदू पक्षकारों को 45-45 मिनट का समय दिया गया है.

माना जा रहा है कि अयोध्या मामले में नवंबर के पहले पखवाड़े में फैसला आ सकता है. गौरतलब है कि मध्यस्थता की तमाम कोशिशों के असफल होने के बाद इसी साल छह अगस्त से चीफ जस्टिस की अगुआई वाली पांच जजों की संविधान पीठ में इस मामले की नियमित सुनवाई चल रही है. सोमवार को जहां मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें रखी गयीं, वहीं मंगलवार को हिंदू पक्ष ने अपनी अंतिम दलीलें रखीं. मालूम हो कि सीजेआइ गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं.

बाबर की भूल को सुधारने की जरूरत : हिंदू पक्षकार

सुनवाई के दौरान हिंदू पक्षकार के वकील के परासरन ने मस्जिद बनाये जाने को ऐतिहासिक भूल बताया. मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश की गयी दलील का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान पर बाबर ने मस्जिद बनवायी. इस भूल को सुधारने की जरूरत है. परासरन ने कहा कि अयोध्या में 55 से 60 मस्जिदें हैं और मुस्लिम किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन विवादित स्थल ही भगवान राम का जन्मस्थान है और इसे नहीं बदला जा सकता.

सुनवाई के दौरान सीजेआइ ने मुस्लिम पक्षकार के वकील सेपूछा- हम हिंदू पक्षकार से भी पर्याप्त सवाल पूछ रहे हैं ना ?

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन की एक दिन पूर्व की शिकायत पर कोर्ट का संज्ञान जाहिर किया. जब हिंदू पक्षकार के वकील के परासरण से संविधान पीठ सवाल-दर-सवाल कर रही थी, तब सीजेआइ ने मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन से पूछा, मिस्टर धवन, क्या हम हिंदू पक्षों से पर्याप्त सवाल कर रहे हैं ना?

सीजेआइ के इस सवाल पर पूरा कोर्ट रूम ठहाके से गूंज उठा. दरअसल सोमवार को राजीव धवन ने शिकायत की थी कि संवैधानिक पीठ सिर्फ उनसे (धवन से) ही सवाल पूछ रही है, हिंदू पक्षकार के वकीलों से नहीं. हालांकि हिंदू पक्षकार के वकील परासरण ने धवन के बयान को गैर जरूरी बताते हुए आपत्ति जाहिर की थी.

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