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18 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, इन अध्यादेशों पर बन सकते हैं कानून

नयी दिल्लीः संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो कर 13 दिसंबर तक चलेगा, सरकार ने दोनों सदनों के सचिवालयों को सूचित किया. आपको बता दें कि पिछले दो वर्षों में शीतकालीन सत्र 21 नवंबर को शुरू हुआ था और जनवरी के पहले सप्ताह तक चला था. इससे पहले पिछले बुधवार को मंत्रिमंडल […]

नयी दिल्लीः संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो कर 13 दिसंबर तक चलेगा, सरकार ने दोनों सदनों के सचिवालयों को सूचित किया. आपको बता दें कि पिछले दो वर्षों में शीतकालीन सत्र 21 नवंबर को शुरू हुआ था और जनवरी के पहले सप्ताह तक चला था. इससे पहले पिछले बुधवार को मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति (सीसीपीए) की बैठक हुई थी.
बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी, जिसमें सत्र की तारीखों पर फैसला हुआ था. मोदी सरकार के लिए यह सत्र काफी अहम है. यह सत्र मोदी सरकार के लिए काफी अहम माना जा रहा है. इस सत्र के दौरान सरकार दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की पूरी कोशिश करेगी. पिछले दो साल से शीतकालीन सत्र 21 नवंबर को शुरू होता रहा है और जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहता आया है.
सरकार आगामी सत्र में अनेक विधेयक लाने के साथ ही दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की योजना पर काम कर रही है. एक अध्यादेश सितंबर में आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए जारी किया गया था. दूसरा अध्यादेश भी सितंबर में जारी किया गया था जो ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर प्रतिबंध से संबंधित है.
17वीं लोकसभा के पहले सत्र में 37 बैठकों वाले इस सत्र में रिकॉर्ड 35 विधेयक पारित हुए थे. इससे 1952 में बनी पहली लोकसभा के पहले सत्र में 24 विधेयकों को पारित करने का रिकॉर्ड भी टूट गया था. इस सत्र में पारित होने वाले विधेयकों में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन और तीन तलाक समेत कई अहम बिल शामिल रहे.
इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस एक्ट 2019 पर सरकार अध्यादेश ला चुकी है. आगामी सत्र में इस अध्यादेश पर फैसला हो सकता है. मंद पड़ी अर्थव्यवस्था और विकास दर में तेजी लाने के लिए सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में भारी छूट दी है. सरकार इस कदम से नए और देशी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को राहत देना चाहती है.
इनकम टैक्स एक्ट का अध्यादेश इसी से जुड़ा है. यह अध्यादेश सितंबर महीने में लाया गया था. दूसरा अध्यादेश भी पिछले महीने लाया गया जो ई-सिगरेट और इससे जुड़े उपकरणों के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री से जुड़ा है. आगामी सत्र में इस पर भी सरकार कानून बना सकती है.

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