नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सात और दिन के लिए हिरासत में भेजे जाने के अनुरोध संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर गुरुवार को आदेश सुरक्षित रख लिया. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ थोड़ी देर में आदेश सुनायेंगे. जांच एजेंसी ने कांग्रेस के 74 वर्षीय वरिष्ठ नेता को पूछताछ के लिए सात और दिन के लिए उसकी हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया है.
चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम बहुत बीमार हैं और उन्होंने हैदराबाद में उपचार के लिए दो दिन की अंतरिम जमानत मांगी है. ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि दस्तावेजी सबूत सामने आया है, जिससे चिदंबरम के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े होने का पता चलता है. विधि अधिकारी ने कहा कि चिदंबरम से और पूछताछ किये जाने की जरूरत है. ईडी ने 16 अक्टूबर को चिदंबरम को हिरासत में लिया था और उनकी हिरासत अवधि गुरुवार को समाप्त हो गयी.