नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज राफेल मुद्दे पर दाखिल किये गये रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया और अपने पुराने फैसले को कायम रखा है. कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 में राफेल मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया था, जिसे कोर्ट ने सही ठहराया है. 14 दिसंबर के फैसले में कहा गया था कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने में निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई बात नहीं है.
न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि इस सौदे के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता है.प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हमने पाया कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं.’ पीठ में न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ भी शामिल थे.
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राफेल मामले में दाखिल रिव्यू पिटिशन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी व अन्य की ओर से राफेल डील मामले में जांच की मांग की गयी थी, जबकि केंद्र सरकार ने राफेल डील को सही करार देते हुए याचिका खारिज करने की मांग की थी.
साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मुद्दे राहुल गांधी को चेताते हुए अवमानना के मामले को बंद कर दिया है और उनकी माफी को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे बयान देते वक्त सावधानी बरतें और अपने बयानों में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई भी बयान देने में सावधानी बरतें. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा की गयी टिप्पणियां सच्चाई से कोसों दूर थीं, उन्हें इससे बचना चाहिए था और वह अधिक सावधानी बरत सकते थे.
पीठ ने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी पुष्टि के बगैर ही अवमाननाकर्ता (राहुल गांधी) ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कतिपय टिप्पणियां कीं. साथ ही पीठ ने राहुल गांधी द्वारा दाखिल हलफनामे में बिना शर्त क्षमा याचना किए जाने का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘राजनीतिक परिदृश्य में गांधी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और राजनीतिक बहस में किसी भी अदालत को नहीं घसीटा जाना चाहिए, चाहे वह उचित हो या अनुचित.’ पीठ ने कहा, ‘‘गांधी को भविष्य में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है.’ पीठ ने कहा कि अवमाननाकर्ता के हलफनामे को देखते हुये अवमानना कार्यवाही को आगे नहीं ले जाना चाहिए. पीठ ने कहा, ‘‘गांधी द्वारा दाखिल हलफनामे के मद्देनजर, हम उनके खिलाफ शुरू की गयी अवमानना कार्यवाही बंद करते हैं.
राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरह की टिप्पणियों को लेकर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने शीर्ष अदालत में उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी. गौरतलब है कि राफेल मामले में न्यायालय के 14 दिसंबर, 2018 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका के समर्थन में चुनिंदा दस्तावेज की स्वीकार्यता पर केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियां अस्वीकार करने के शीर्ष अदालत के फैसले के बाद दस अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले पर 10 मई को सुनवाई पूरी की थी. पीठ ने कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा. राहुल गांधी उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने पीठ से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित अपनी टिप्पणी गलत तरीके से शीर्ष अदालत के हवाले से कहने पर वह पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुके हैं.
राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ से कहा था कि कांग्रेस नेता ने शीर्ष अदालत के मुंह में गलत तरीके से यह टिप्पणी डालने के लिए खेद व्यक्त कर दिया है. हालांकि, भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा था कि गांधी की क्षमा याचना अस्वीकार की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए. रोहतगी ने यह भी दलील दी थी कि न्यायालय को राहुल गांधी को अपनी टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए कहना चाहिए. राहुल गांधी ने आठ मई को राफेल फैसले में ‘चौकीदार चोर है’ की टिप्पणी शीर्ष अदालत के हवाले से कहने के लिए पीठ से बिना शर्त माफी मांग ली थी.