नयी दिल्ली: दिल्ली में एक यात्री की कोलकता से दिल्ली की उडान के दौरान समान खोने की शिकायत पर एक उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया को समान खोने के मामले में 15 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है.फोरम ने कहा कि यह उनकी सेवा में खामी थी.
सीके चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाले नयी दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने एयरलाइन्स को दिल्ली निवासी सुभाष चंदर मोटोन को राशि देने का आदेश दिया. मोटोन 14 मई 2010 को कोलकता से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे जब उनका सामान गायब हो गया था.
फोरम के अन्य सदस्यों एसआर चौधरी और रितु गरोडिया ने कहा, प्रतिवादी ‘एयर इंडिया’ द्वारा सामान का खोना सेवा देने में त्रुटि और कमी है जो चिंता, उत्पीडन, पीडा और तनाव की वजह बनता है. कानून इन पहलुओं पर शांत है. इसलिए अदालत उपभोक्ता को मुआवजा देती है. फोरम ने कहा, संबंधित तथ्यों को देखते हुए हम प्रतिवादी को निर्देश देते हैं कि वह खोए सामान के भार के आधार पर न सिर्फ 5,000 रुपये दे बल्कि मुकदमे का खर्चा सहित त्रुटिपूर्ण सेवा देने के लिए 10,000 रपये भी दे. मोटोन ने फोरम से कहा कि दिल्ली पहुंचने पर उन्हें मालूम पडा कि जिस बैग में उनके जरुरी दस्तावेज थे वह बैग गायब था.
उन्होंने कहा कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और छह महीने बाद एयरलाइन्स ने बैग के भार के आधार पर उन्हें 5,000 रपये देने की पेशकश की. उन्होंने कहा कि यह राशि उपयुक्त नहीं थी इसलिए उन्होंने फोरम में शिकायत दर्ज कराई.