RO निर्माणकर्ताओं को झटका, NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इंकार
नयी दिल्लीः रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) निर्माणकर्ताओं को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली में आरओ पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने निर्माणकर्ताओं से अपनी शिकायत संबंधित मंत्रालय के पास […]
नयी दिल्लीः रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) निर्माणकर्ताओं को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली में आरओ पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने निर्माणकर्ताओं से अपनी शिकायत संबंधित मंत्रालय के पास ले जाने के लिए कहा है.
SC declines to interfere with National Green Tribunal order which prohibited use of RO filters in Delhi areas with Total Dissolved Solids (TDS) less than 500.Court asks RO manufactures to approach Centre&directs govt to consider their representation before passing a notification.
— ANI (@ANI) November 22, 2019
वॉटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली में RO फिल्टर के उपयोग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के प्रतिबंध हटाने की मांग की थी. एसोसिएशन की ओर से बताया गया है कि राष्ट्रीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है.
ऐसे में आरओ का इस्तेमाल न होने से लोग बीमार पड़ रहे हैं. एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह इस मामले की सुनवाई करे और एनजीटी की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को खत्म करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दखल देने से इनकार कर दिया.