इलाहाबाद: निठारी कांड से जुड़े मामले में आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से जमानत मिल गयी है. पंढेर पर पांच नाबालिग लड़कियों के अपहरण,बलात्कार और हत्या का आरोप है. नोएडा का कारोबारी पंढेर निठारी कांड के सिलसिले में बीते सात वर्षों से जेल में बंद है और इन मामलों में उसका नौकर सुरेंद्र कोली सहआरोपी है.
न्यायमूर्ति भारत ने पंढेर को पायल, पिंकी, अंजलि, मधु और अदालती आदेश में शिकायतकर्ता झब्बू लाल की बेटी के नाम से जिक्र की गई बेनाम लडकी के माता पिता या अभिवावकों द्वारा दायर मामलों में जमानत दे दी. पंढेर को भले ही जमानत मिल गई हो लेकिन उनके जेल से बाहर आने की संभावना नहीं है क्योंकि उसके खिलाफ हत्या के कम से कम आठ अन्य मामले अब भी लंबित हैं.
न्यायाधीश ने एक अलग लेकिन लगभग समान आदेश में कहा कि पंढेर को संबंधित अदालत की संतुष्टि पर निजी मुचलके तथा दो समान राशि की बडी जमानतों पर रिहा किया जाए. हालांकि अदालत ने उन्हें सुनवाई की तारीखों पर निचली अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया और अगर उन्हें अनुपस्थित रहना है तो उन्हें पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी.