नयी दिल्ली: आज दिल्ली हाईकोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को हुई. कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि यह सुनवाई कल भी जारी रहेगी. इस मामले मेंसोनिया, राहुलके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने सम्मन जारी किया था. गौरतलब है कि बीजेपी नेता सुब्रमन्यम स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत छ: कांग्रेसी नेता के खिलाफ 26 जून को दिल्ली के पटियाला हाउस कार्ट में याचिका दायर की थी. अदालत ने सोनिया और राहुल को 7 अगस्त तक अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था.
ईडी को मिला था प्रारंभिक जांच का आदेश
सुब्रमन्यम स्वामी की शिकायत के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गये थे. इस मामले में अगर सोनिया गांधी दोषी पायी जातीं हैं तो उनपर तीन गुना अधिक जुर्माना हो सकता है.
क्या है पूरा मामला
पंडित जवाहर लाल नेहरू द्धारा 1938 में नेशनल हैराल्ड नाम का समाचार पत्र शुरु किया था. यह कंपनी 2008 में बंद हो गई थी. बीजेपी नेता सुब्रमन्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल के खिलाफ आरोप लगाया था कि इन दोनों ने 90 करोड की इस कंपनी के पूरे फंड का फर्जीवाडा किया औरसारे पैसे का इस्तेमाल निजी हित के लिए किया था. सोनिया और राहुल के साथ इस केस में अदालत ने ऑस्कर फर्नांडीस, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को 7 अगस्त तक कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए थे.