नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को उपचार और व्यवसाय के सिलसिले में विदेश जाने की अनुमति सोमवार को दे दी.
लंदन के 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड की संपत्ति खरीदने से जुड़े धनशोधन मामले के आरोपों के बाद वाड्रा धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच का सामना कर रहे हैं. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा को आज से दो हफ्ते के लिए स्पेन जाने की अनुमति दे दी. अदालत ने उन्हें 25 लाख रुपये की सावधि जमा की रसीद, विदेश में उनका संपर्क ब्योरा और वहां ठहरने का पता सौंपने का निर्देश दिया. अदालत ने जून में उन्हें स्वास्थ्य कारणों से अमेरिका और नीदरलैंड की छह हफ्ते के लिए यात्रा करने की अनुमति दी थी.
बहरहाल अदालत ने वाड्रा को ब्रिटेन जाने की अनुमति नहीं दी थी. ईडी ने आशंका जतायर थी कि अगर आरोपी को ब्रिटेन जाने की अनुमति दी गयी तो वह साक्ष्यों को नष्ट कर सकता है. अदालत ने एक अप्रैल को वाड्रा को सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए निर्देश दिया था कि स्थानीय अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर वह देश से बाहर नहीं जायें.