दिल्ली विधानसभा चुनाव दिसंबर में !

नयी दिल्ली : आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली विधानसभा को भंग करने की मांग को लेकर दायर की गयी याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि विधानसभा आखिर कब तक निलंबित रहेगी. आखिर कब तक विधायक अपने घरों पर बैठे रहेंगे. जस्टिस दत्तू की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 6, 2014 7:01 AM

नयी दिल्ली : आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली विधानसभा को भंग करने की मांग को लेकर दायर की गयी याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि विधानसभा आखिर कब तक निलंबित रहेगी.

आखिर कब तक विधायक अपने घरों पर बैठे रहेंगे. जस्टिस दत्तू की अगुआई में मामले की सुनवाई संवैधानिक पीठ कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर क्या प्रयास किये गये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को ध्यान में रखा है कि भाजपा पहले ही यह कह चुकी है कि वह दिल्ली में सरकार नहीं बनायेगी. वहीं आप के पास बहुमत नहीं है जिससे वह सरकार नहीं बना सकती है. इस तरह से दिल्ली विधानसभा को कब तक निलंबित रखा जायेगा.

जजों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार बयान देती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दो महीने के भीतर विधानसभा भंग करने पर विचार करेगी, तो हम याचिका को निरस्त कर देंगे. इस बीच सूत्रों का कहना है कि दिसंबर में दिल्ली विस चुनाव के आसार हैं. इससे हलचल बढ़ गयी है.

पांच हफ्ते के लिए टली सुनवाई : संविधान पीठ ने केंद्र को सलाह दी कि उसे दिल्ली में सरकार बनाने के लिए ठोस राय रखनी चाहिए. जस्टिस एचएल दत्तू की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार से पांच हफ्ते में दिल्ली में सरकार बनाने या चुनाव को लेकर किसी सकारात्मक परिणाम के साथ अदालत में आने को कहा है. अदालत ने इस मामले में बने गतिरोध को खत्म करने को कहा है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पांच हफ्ते तक के लिए टाल दी है. अदालत ने उम्मीद जाहिर की है कि केंद्र सरकार सकारात्मक परिणाम के साथ कोर्ट में आयेगी.

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