2008 जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस: चार आरोपी दोषी करार, एक को कोर्ट ने बरी किया

जयपुरः 2008 जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया गया है. साढ़े 11 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद अब इस मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सभी आरोपियों पर यूएपीए लगा है. बता दें कि 13 मई 2008 के सिर्फ 15 […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 18, 2019 12:07 PM

जयपुरः 2008 जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट केस में आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया गया है. साढ़े 11 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद अब इस मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सभी आरोपियों पर यूएपीए लगा है. बता दें कि 13 मई 2008 के सिर्फ 15 मिनट में जयपुर के परकोटे में एक के बाद एक आठ धमाके हुए थे. इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी और 185 लोग घायल हुए थे.

इस मामले में दो अन्य आरोपी बाटला हाउस मुठभेड़ में मार दिए गए थे. अजय कुमार शर्मा की कोर्ट ने आरोपियों मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजम, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सलमान को दोषी करार दिया है जबकि शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया गया है.

ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. बता दें कि पिछले एक साल में केस की सुनवाई तेज कर 1,296 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन और बचाव पक्ष ने सवाल-जवाब भी किए. जयपुर ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 11 आतंकियों को नामजद किया था.

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