पणजी : कांग्रेस ने बुधवार को गोवा विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर के समक्ष एक याचिका दायर कर भाजपा में जाने वाले पार्टी के 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने की कार्यवाही ‘और देरी किए बिना’ शुरू करने का अनुरोध किया है. याचिकाकर्ता और गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरिश चोडानकर ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया. ये विधायक अगस्त 2019 में भाजपा में शामिल हो गये थे.
विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए आवेदन आठ अगस्त, 2019 को दायर किया था. इसमें कहा गया है कि आवेदक/याचिकाकर्ता ने संविधान की 10वीं अनुसूची के साथ संविधान के अनुच्छेद 191 (2) के तहत याचिका दायर कर यह घोषित करने का अनुरोध किया है कि प्रतिवादी एक से 10 विधायकों को संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित किया जाए.
चोडानकर ने कहा कि अध्यक्ष ने उनके आवेदन पर पिछले साल पांच अक्टूबर को शुरुआती सुनवाई की थी. उन्होंने कहा कि अयोग्य ठहराने की याचिका दायर किये लगभग पांच महीने हो गये, लेकिन मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि ‘देरी’ की वजह से 10 विधायकों को विधायक के रूप में अनुचित और अवांछनीय लाभ मिल रहा है. कांग्रेस के अब पांच विधायक बचे हैं.