सुप्रीम कोर्ट में एचएसजीएमसी कानून की वैधता पर सुनवाई आज

चंडीगढ़ : सुप्रीम कोर्ट आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) कानून, 2014 की संवैधानिक वैधता पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. गौरतलब हो कि हरियाणा के गुरूद्वारे पर पंजाब गुरूद्वारा प्रबंधन कमेटी (SGPC) का नियंत्रण था. लेकिन पिछले दिनों फैसला लिया गया कि अब हरियाणा के किसी भी गुरूद्वारे पर पंजाब प्रबंधन कमेटी का अधिकार नहीं रहेगा. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 7, 2014 8:26 AM

चंडीगढ़ : सुप्रीम कोर्ट आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) कानून, 2014 की संवैधानिक वैधता पर गुरुवार को सुनवाई करेगा. गौरतलब हो कि हरियाणा के गुरूद्वारे पर पंजाब गुरूद्वारा प्रबंधन कमेटी (SGPC) का नियंत्रण था. लेकिन पिछले दिनों फैसला लिया गया कि अब हरियाणा के किसी भी गुरूद्वारे पर पंजाब प्रबंधन कमेटी का अधिकार नहीं रहेगा. ऐसे में कुरूक्षेत्र में गुरूद्वारे पर अपना कब्‍जा जमाने के लिए हरियाणा प्रबंधन कमेटी के सदस्‍य नारे लगाते हुए गुरूद्वारे की ओर बढ़ रहे थे. उनका कहना था कि जब फैसला हो गया है तक हरियाणा के गुरूद्वारे में पंजाब प्रबंधन कमेटी का अधिकार क्‍यों रहेगा.

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नवगठित हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (एचएसजीएमसी) के सदस्यों की पुलिस से उस समय झड़प हो गयी, जब उन्होंने गुरुद्वारे पर जबरन नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, जहां का प्रभार फिलहाल अमृतसर स्थित एसजीपीसी संभाल रही है.

पुलिस ने बताया कि जब एचएसजीएमसी के सदस्यों ने छेविन पटशाही गुरुद्वारे में जबरन घुसने की कोशिश की. पुलिस ने रोका, तो सदस्यों ने उन पर पथराव किया. इसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हो गये. पुलिस को एचएसजीएमसी के सदस्यों पर पानी की बौछार के साथ आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठी चार्ज करना पड़ा.

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