17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

CAA की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हिंसा रुकने के बाद ही करेंगे विचारः सु्प्रीम कोर्ट

नयी दिल्लीः सु्प्रीम कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को संवैधानिक घोषित करने और सभी राज्यों को इसे लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से गुरुवार को इंकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि […]

नयी दिल्लीः सु्प्रीम कोर्ट ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को संवैधानिक घोषित करने और सभी राज्यों को इसे लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से गुरुवार को इंकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई किसी कानून को संवैधानिक घोषित करने की मांग कर रहा है.
पीठ ने न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं. पीठ ने कहा कि न्यायालय का काम यह तय करना है कि कानून वैध है या नहीं, उसे संवैधानिक घोषित करना नहीं. पीठ ने कहा कि वह सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हिंसा रुकने के बाद विचार करेगी.
अधिवक्ता विनित ढांगा ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को संवैधानिक घोषित करने और सभी राज्यों को इसे लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था, इसी पर न्यायालय ने उक्त टिप्प्णी की. याचिका में अफवाहें फैलाने वाले कार्यकर्ताओं, छात्रों और मीडिया समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें