लालू को जमानत देने के हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआइ

नयी दिल्ली : सीबीआइ ने झारखंड हाइकोर्ट द्वारा राजद प्रमुख लालू प्रसाद को जमानत देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसमें हाइकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की गयी है. झारखंड हाइकोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार पर जमानत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2020 3:57 AM
नयी दिल्ली : सीबीआइ ने झारखंड हाइकोर्ट द्वारा राजद प्रमुख लालू प्रसाद को जमानत देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसमें हाइकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की गयी है. झारखंड हाइकोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार पर जमानत दी थी. राजद प्रमुख को चारा घोटाले में दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआइ कोर्ट ने सजा सुनायी है. इन तीनों मामलों में लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से रांची के भगवान बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में हैं, लेकिन बीमारी की वजह से वर्तमान में रिम्स में भर्ती हैं.
  • देवघर कोषागार मामले में हाइकोर्ट ने दी थी जमानत
  • राजद प्रमुख को चारा घोटाले में दुमका, देवघर और चाईबासा मामले में सीबीआइ कोर्ट ने सजा सुनायी है
  • तीनों मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद बीमारी की वजह से वर्तमान में रिम्स में भर्ती हैं
कोर्ट ने सुनायी थी साढ़े तीन साल की सजा
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनायी थी और इस मामले में लालू प्रसाद सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सजा की आधी अवधि जेल में काट चुका है, तो उसे जमानत दी जा सकती है.
चारा घोटाले के अन्य मामलों में लालू प्रसाद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट खारिज कर चुका है. इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और सीबीआइ के इस कदम से लालू प्रसाद की चुनावी प्रक्रिया में शामिल हाेने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनकी गैर मौजूदगी से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था और विधानसभा चुनाव में भी लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी से पार्टी को नुकसान होने की संभावना जतायी जा रही है.

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