देश के इन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा नागरिकता कानून

नयी दिल्‍ली : देशभर में भारी विरोध के बावजूद संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) 10 जनवरी से प्रभावी हो गया. जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. अधिसूचना में कहा गया है, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 11, 2020 4:56 PM

नयी दिल्‍ली : देशभर में भारी विरोध के बावजूद संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) 10 जनवरी से प्रभावी हो गया. जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी.

अधिसूचना में कहा गया है, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है.

नागरिकता संशोधन कानून भले ही अमल में आ गया हो, लेकिन देश के कुछ ऐसे क्षेत्र अब भी रह गये हैं जहां यह कानून लागू नहीं होगा. दरअसल गृह मंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि यह कानून मेघालय, असम, मणिपुर और अरुणाचल के कुछ हिस्‍सों में यह लागू नहीं होगा.

सरकार ने यहां इनर लाइन परमिट जारी किया है. जिसके कारण यह कानून यहां लागू नहीं होगा. इनर लाइन प‍रमिट एक यात्रा दस्‍तावेज है, जिसे भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करता है.

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