13.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

निर्भया मामला: दोषी अक्षय की भी क्यूरेटिव पिटिशन SC से खारिज, दिल्ली कोर्ट में कल सुबह होगी सुनवाई

नयी दिल्लीः निर्भया गैंगरेप एवं हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों के वकील ने, एक फरवरी को तय उनकी फांसी पर स्थगन की मांग के साथ आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया. यह याचिका विशेष न्यायाधीश ए के जैन के सामने आई जिस पर उऩ्होंने कहा […]

नयी दिल्लीः निर्भया गैंगरेप एवं हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों के वकील ने, एक फरवरी को तय उनकी फांसी पर स्थगन की मांग के साथ आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया. यह याचिका विशेष न्यायाधीश ए के जैन के सामने आई जिस पर उऩ्होंने कहा कि इस पर शुक्रवार सुबह 10 बजे सुनवाई होगी. उन्होंने तिहाड़ जेल से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है. वकील का कहना है कि कुछ दोषियों ने अभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया है.

दोषी अक्षय की क्यूरेटिव पिटिशन भी खारिज

निर्भया गैंग रेप केस के दूसरे दोषी अक्षय को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. उसकी भी क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. अब मुकेश की तरह अक्षय भी राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर कर सकता है. बता दें कि मुकेश की दया याचिका सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है. चारों दोषियों को 1 फरवरी को फांसी होगी या नहीं, इसपर संशय अभी बना हुआ है. अक्षय ने फांसी रोकने की गुजारिश की थी, उसे भी खारिज कर दिया गया. यह फैसला जस्टिस एन वी रमन्ना, अरुण मिश्रा, आर एफ नरीमन, आर भानुमति और अशोक भूषण की बेंच ने सुनाया.

गौरतलब है कि पैरा मेडिकल की 23 वर्षीय छात्रा से 16-17 दिसंबर 2012 की मध्यरात्रि को छह लोगों ने चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया था और उसे सड़क पर फेंक दिया था. उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था जहां 29 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी. बता दें कि निर्भया गैंगरेप केस के दोषी मुकेश सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार का खारिज कर दिया.
इधर, तिहाड़ जेल प्रशासन ने फांसी की सारी तैयारी भी पूरी कर ली है. मंगलवार को चारों गुनहगारों को उनके परिवार वालों से आखिरी बार मुलाकात करायी गयी. हालांकि, अभी भी चारों गुनहगार फांसी से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि दोषियों की फांसी की तारीख एक फरवरी से आगे बढ़ सकती है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें