Nirbhaya case :निर्भया के दोषियों को फांसी की नयी तारीख बुधवार को भी जारी नहीं हुई. अदालत ने इस केस की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी. इसके बाद कोर्ट में मौजूद निर्भया की मां रो पड़ीं और जज से दोषियों के नाम डेथ वारंट जारी करने की अपील की. इससे पहले, निर्भया के गुनहगारों का नया डेथ वारंट जारी करने की मांग पर दिल्ली की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई. अदालत में दोषी पवन गुप्ता के वकील ने कहा कि उसके पास कोई वकील नहीं है, इस पर अदालत ने उसे कानूनी मदद देने की पेशकश की.
मामले के दोषी विनय शर्मा की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. आपको बता दें कि विनय शर्मा ने राष्ट्रपति द्नारा दया याचिका खारिज करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.
पवन करेगा प्राइवेट वकील
तिहाड़ जेल में बंद निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील लेने से मना कर दिया है. पवन ने सरकारी वकीलों के पैनल पर भरोसा नहीं जताया और अपने लिए प्राइवेट वकील हायर करने की बात जेल प्रशासन से कही.
हाथ जोड़ कर खड़ी हूं…. कृपया कर डेथ वारंट जारी करें…
दोषी को सहायता देने की बात पर निर्भया की मां ने कोर्ट से दोषियों के लिए डेथ वॉरंट जारी करने की मांग की. इसके बाद निर्भया की मां ने कहा कि ‘मेरे अधिकारों का क्या हुआ? मैं यहां हाथ जोड़ कर खड़ी हूं…. कृपया कर डेथ वारंट जारी करें….मैं भी इंसान हूं…. सात साल से ज्यादा हो चुके हैं.’ दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी. पीड़िता की मां ने कहा कि वह अब आशा और विश्वास खो रही हैं. कोर्ट को दोषियों की चालबाजी समझनी चाहिए. अगर पवन को नया वकील दिया जाता है, तो वह फिर से कोर्ट में तिकड़मबाजी करेगा. मां ने अदालत के बाहर प्रदर्शन किया.
‘पटियाला कोर्ट डेथ वारंट जारी करने के मूड में नहीं’
पीड़िता की मां ने कहा कि पटियाला कोर्ट फ्रेश डेथ वारंट जारी करने के मूड में नहीं है. जज दोषियों को फांसी दिये जाने की तारीख नहीं तय कर पा रहे हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह नया डेथ वारंट जारी करें. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद जतायी.
कोर्ट बोला- दोषी आखिरी सांस तक कानूनी मदद के हकदार
दोषी पवन को कानूनी मदद मुहैया कराने को लेकर कोर्ट ने कहा कि कोई भी दोषी अपनी आखिरी सांस तक कानूनी मदद पाने का हकदार है. साथ ही, पवन को अपनी पसंद का वकील चुनने की इजाजत भी दी. इसके बाद कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को वकीलों की सूची दोषी पवन को सौंपने के निर्देश दिये. डीएलएसए ने पवन के पिता को वकीलों की सूची सौंप दी है.