डॉ कफील खान पर अब NSA के तहत कार्रवाई , नहीं हो सकेगी जेल से रिहाई
लखनऊः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में विवादात भाषण देने के आरोपी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित डॉक्टर कफील खान के खिलाफ यूपी पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) लगा दिया है. वह फिलहाल मथुरा जेल में हैं. इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉ. कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी. […]
लखनऊः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में विवादात भाषण देने के आरोपी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित डॉक्टर कफील खान के खिलाफ यूपी पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) लगा दिया है. वह फिलहाल मथुरा जेल में हैं. इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉ. कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी. हालांकि, अब रिहाई मुश्किल हो गई है.
Dr Kafeel Khan was in transit remand under Uttar Pradesh Special Task Force (UPSTF). He is accused of making instigating remarks at Aligarh Muslim University (UP) during protest against Citizenship Amendment Act on 12 Dec, 2019. https://t.co/D624t4McRZ
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 14, 2020
जमानत के आदेश देर से पहुंचने के कारण गुरुवार को मथुरा जिला कारागार से रिहाई नहीं हो पाई थी. मथुरा जेल अधिक्षक शैलेंद्र मैत्री ने ये जानकारी दी. डॉक्टर कफील खान पर पिछले साल 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.
उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (यूपी एसटीएफ) ने कफील को जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया था. डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार करने के लिए यूपी एसटीएफ लगाने पर सवाल भी उठे थे. हालांकि उस समय पुलिस का कहना था कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत डॉक्टर कफील खान की गिरफ्तारी हुई है.
गौरतलब है कि गत वर्ष अगस्त माह में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता एवं बाल रोग विशेषज्ञ डा. कफील खान उस समय मीडिया की सुर्खी बन गए थे जब वहां एक साथ बड़ी तादाद में बच्चों की मौत हो गई थी. जिसका कारण ऑक्सीजन की कमी बताया गया था और इस मामले में राज्य सरकार द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया था.