डॉ कफील खान पर अब NSA के तहत कार्रवाई , नहीं हो सकेगी जेल से रिहाई

लखनऊः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में विवादात भाषण देने के आरोपी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित डॉक्टर कफील खान के खिलाफ यूपी पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) लगा दिया है. वह फिलहाल मथुरा जेल में हैं. इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉ. कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 14, 2020 12:36 PM
लखनऊः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में विवादात भाषण देने के आरोपी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित डॉक्टर कफील खान के खिलाफ यूपी पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) लगा दिया है. वह फिलहाल मथुरा जेल में हैं. इस मुकदमे में 10 फरवरी के बाद डॉ. कफील की रिहाई की तैयारी चल रही थी. हालांकि, अब रिहाई मुश्किल हो गई है.
जमानत के आदेश देर से पहुंचने के कारण गुरुवार को मथुरा जिला कारागार से रिहाई नहीं हो पाई थी. मथुरा जेल अधिक्षक शैलेंद्र मैत्री ने ये जानकारी दी. डॉक्टर कफील खान पर पिछले साल 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.
उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (यूपी एसटीएफ) ने कफील को जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया था. डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार करने के लिए यूपी एसटीएफ लगाने पर सवाल भी उठे थे. हालांकि उस समय पुलिस का कहना था कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत डॉक्टर कफील खान की गिरफ्तारी हुई है.
गौरतलब है कि गत वर्ष अगस्त माह में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता एवं बाल रोग विशेषज्ञ डा. कफील खान उस समय मीडिया की सुर्खी बन गए थे जब वहां एक साथ बड़ी तादाद में बच्चों की मौत हो गई थी. जिसका कारण ऑक्सीजन की कमी बताया गया था और इस मामले में राज्य सरकार द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया था.

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