मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने जन्माष्टमी के पहले यह आदेश दिया है कि अब दही-हांडी में 18 साल के कम उम्र के लड़के गोविंदा नहीं बन सकेंगे. कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया है क्योंकि कई मामलों में गोविंदा बने बच्चे दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं.
कोर्ट के आदेश के बाद अब दही-हांडी में बच्चे भाग नहीं लेंगे. गौरतलब है कि इस वर्ष 17-18 अगस्त को जन्माष्टमी है और इस अवसर पर महाराष्ट्र में दही-हांडी का विशेष आयोजन किया जाता है. इस अवसर पर गोविंदा(कृष्ण) बनकर लड़के दही से भरी मटकी को फोड़ते हैं, जो ऊंचाई पर बंधी होती है. हांडी को फोड़ने पर ईनाम भी घोषित किया जाता है.