मुंबई : जन्माष्टमी में होने वाले दही हांडी फोड कार्यक्रम के अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल नहीं होंगे. बंबई उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है. इधर द्वारा मानव पिरामिड में 18 साल से कम उम्र के लोगों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगाये जाने पर शिव सेना विधायक ने अपने एनजीओ द्वारा आयोजित दही हांडी कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा की.
वहीं, दूसरी ओर राकांपा नेता और मंत्री जितेन्द्र अवहद ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वह उच्चतम न्यायालय का रुख करने की सोच रहे हैं. उनका संघर्ष प्रतिष्ठान एक बहु प्रचारित दही हांडी कार्यक्रम का ठाणे में आयोजन किया करता है.
अवहद ने उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, मैं उच्च न्यायलय के आदेश का सम्मान करता हूं. लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि एक महान परंपरा रखने वाला त्योहार बंद होने वाला है. इस तरह के उत्सवों ने महाराष्ट्र को प्रगतिवादी बनने में मदद की है.