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तमिलनाडु में धोती पहनने से रोकना अब होगा अपराध

चेन्‍नई: तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को बहुमत से एक कानून पास किया है जिसके तहत इस दक्षिण के राज्‍य में अब सार्वजनिक स्‍थानों पर धोती पहनने पर कोई पाबंदी न‍हीं होगी. इसमें दोषी पाये जाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है. कल तमिलनाडु विधानसभा में मुख्‍यमंत्री जे. जयललिता के बिल पर विचार करने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 13, 2014 11:15 AM

चेन्‍नई: तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को बहुमत से एक कानून पास किया है जिसके तहत इस दक्षिण के राज्‍य में अब सार्वजनिक स्‍थानों पर धोती पहनने पर कोई पाबंदी न‍हीं होगी. इसमें दोषी पाये जाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है.

कल तमिलनाडु विधानसभा में मुख्‍यमंत्री जे. जयललिता के बिल पर विचार करने और पास करने के बाद सदन के अन्‍य सदस्‍यों ने इसे बहुमत से पास किया. इस बिल के द्वारा सार्वजनिक स्‍थानों पर वहां के पुरुषों के पारंपरिक परिधान वेष्‍ठी (धोती) को पहनने पर पाबंदी लगाया जाना अपराध की श्रेणी में आयेगा.

इस बिल के द्वारा ऐसे संस्‍थानों, क्‍ल्‍बों, ट्रस्‍टों ,कंपनियों और सोसाइटियों जैसे जगहों के लाइसेंस समाप्‍त करने की ताकत सरकार को प्रदान करता हैं जो इन जगहों पर धोती प‍हन कर आने पर रोक लगाते हैं.

इस कानुन को तोडे जाने वाले लोगों पर दंडात्‍मक कार्यवाई के साथ उन्‍हें नोटिस भी दिया जा सकता है. इसके अलावा एक साल तक की सजा के साथ 25000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

गौरतलब है कि कुछ समय पहले तमिलनाडुमें ए‍क हाईकोर्ट के जज और दो वकीलो को वहां के एक बडे क्‍लब में घुसने से इसीलिए मना कर दिया गया क्‍योंकि उन्‍होंनेधोतीपहन रखा था. इस बात की काफी आलोचना हुई थी.

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