फूलन देवी हत्याकांड : शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास

नयी दिल्ली :पटियाला हाउस कोर्ट ने आज फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा को उम्रकैद की सजा सुनायी है. वर्ष 2001 में फूलन देवी की हत्या उनके आवास के समक्ष कर दी गयी थी. फूलन देवी समाजवादी पार्टी की सांसद थीं. दस्युसुंदरी फूलन देवी की 2001 में सनसनीखेज हत्या के मामले में एकमात्र दोषी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 14, 2014 2:36 PM

नयी दिल्ली :पटियाला हाउस कोर्ट ने आज फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा को उम्रकैद की सजा सुनायी है. वर्ष 2001 में फूलन देवी की हत्या उनके आवास के समक्ष कर दी गयी थी. फूलन देवी समाजवादी पार्टी की सांसद थीं. दस्युसुंदरी फूलन देवी की 2001 में सनसनीखेज हत्या के मामले में एकमात्र दोषी शेर सिंह राणा को एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भरत पाराशर ने खचाखच भरे अदालत कक्ष में सजा का आदेश सुनाया. अदालत में राणा के कुछ परिजन और समर्थक भी मौजूद थे.

न्यायाधीश ने कहा, आईपीसी की धारा 302-34 के तहत अपराध के लिए मैं तुम्हें उम्रकैद की सजा सुनाता हूं और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाता हूं. धारा 307 के तहत अपराध के लिए मैं तुम्हें उम्रकैद की सजा सुनाता हूं और 50,000 रपये का जुर्माना लगाता हूं. उन्होंने कहा कि अगर राणा ने जुर्माना अदा नहीं किया तो उन्हें प्रत्येक मामले में छह महीने की कैद भुगतनी होगी.

न्यायाधीश ने जैसे ही फैसला सुनाया, राणा के कुछ परिजनों और समर्थकों की आंखों में आंसू आ गये.अदालत ने 8 अगस्त को राणा को दोषी ठहराया था. अदालत ने फूलन की हत्या के सिलिसिले में 10 अन्य सह-आरोपियों को बरी कर दिया.फूलन देवी उस समय समाजवादी पार्टी से लोकसभा की सदस्य थीं.

राणा को मामले में आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या की कोशिश) और 34 (समान इरादे) के तहत अपराधों का दोषी ठहराया गया.

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सांसद 37 वर्षीय फूलन को 25 जुलाई 2001 को यहां उनके अशोक रोड स्थित आवास के सामने तीन नकाबपोश बंदूकधारियों ने नजदीक से गोली मार दी थी. इस घटना के वक्त फूलन देवी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के बाद दोपहर के भोजन के लिए घर लौट रहीं थीं.

बहुचर्चित पूर्व दस्यू सुंदरी और मिर्जापुर की सांसद फूलन देवी हत्याकांड में पटियाला कोर्ट नेआठ अगस्तको फैसला सुनाया. इस मामले में शेर सिंह राणा को दोषी करार दिया गया.इस प्रकरण में राणा समेत 12 लोग आरोपी बनाये गये थे.

Next Article

Exit mobile version