फूलन देवी हत्याकांड:शेरसिंह राणा को उम्रकैद और एक लाख रुपये का जुर्माना

फूलन देवी हत्याकांड : धारा 302 के तहत मिली सजा नयी दिल्ली : फूलन देवी की 2001 में सनसनीखेज हत्या के मामले में एकमात्र दोषी शेर सिंह राणा को गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भरत पाराशर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 15, 2014 7:11 AM

फूलन देवी हत्याकांड : धारा 302 के तहत मिली सजा

नयी दिल्ली : फूलन देवी की 2001 में सनसनीखेज हत्या के मामले में एकमात्र दोषी शेर सिंह राणा को गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भरत पाराशर ने कहा कि ‘धारा 302-34 के तहत मैं तुम्हें उम्रकैद की सजा सुनाता हूं.

50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाता हूं. धारा 307 के तहत अपराध के लिए मैं तुम्हें उम्रकैद की सजा सुनाता हूं. 50,000 रुपये का जुर्माना लगाता हूं.’ अगर राणा ने जुर्माना अदा नहीं किया तो प्रत्येक मामले में छह महीने की कैद भुगतनी होगी. जज ने जैसे ही फैसला सुनाया, राणा के परिजनों और समर्थकों की आंखों में आंसू आ गये.

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