नयी दिल्ली : 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी व अन्य को जमानत दे दी.सीबीआइ की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओपी सैनी ने राजा, कनिमोझी, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रूट्स व वेजिटेबल्स प्राइवेट लि के निदेशक आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, फिल्म निर्माता करीम मोरानी, कलैगनार टीवी के निदेशक शरद कुमार और पी अमृतन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली.
राजा, कनिमोझी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत
नयी दिल्ली : 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी व अन्य को जमानत दे दी.सीबीआइ की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओपी सैनी ने राजा, कनिमोझी, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव […]
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