राज्यपाल कुरैशी मामले में केंद्र को नोटिस
नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ अजीज कुरैशी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.तीन जजों जस्टिस आरएम लोढ़ा, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस रोहिंटन नरिमन की खंडपीठ ने आज केंद्र को राज्यपाल की ओर से दायर याचिका पर अपना बयान देने […]
नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ अजीज कुरैशी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.तीन जजों जस्टिस आरएम लोढ़ा, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस रोहिंटन नरिमन की खंडपीठ ने आज केंद्र को राज्यपाल की ओर से दायर याचिका पर अपना बयान देने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है.
गौरतलब है कि उत्तराखंड के राज्यपाल ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोरचा खोलते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया. राज्यपाल अजीज कुरैशी केंद्र सरकार की ओर से पद छोड़ने के लिए संकेत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे. मोदी सरकार को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे शख्स पर इस्तीफे का दबाव बनाया जाना गलत है.
उन्होंने कहा कि राज्य का राज्यपाल केंद्र का मुलाजिम नहीं होता है कि जब चाहे उसे हटा दिया जाए. उन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और हटाने का भी उन्हें ही हक बनता है.
यूपीए सरकार के समय में नियुक्त किए गए कई राज्यपालों ने एनडीए सरकार द्वारा गृह सचिव के जरिए भेजे गए संदेश के बाद इस्तीफे दे दिए. उत्तराखंड के राज्यपाल ने इस मसले पर मोदी सरकार से टकराने का फैसला किया है. अपनी याचिका में उन्होंने गृह सचिव द्वारा फोन करके इस्तीफा देने के लिए कहे जाने को अवज्ञा और दुस्साहस करार देते हुए इस पर सवाल उठाया.