समझौता एक्सप्रेस विस्फोट के आरोपी असीमानंद को चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दी जमानत

चंडीगढ़:पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले मे गुरुवार को असीमानंद को जमानत दे दी है. असीमानंद पर समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट मामले में शामिल होने का आरोप है. यह घटना 18 फरवरी 2007 की है. आरोप है कि हरियाणा के पानीपत शहर के करीब दीवाना गांव में हुए विस्फोट में वे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 28, 2014 5:37 PM

चंडीगढ़:पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले मे गुरुवार को असीमानंद को जमानत दे दी है.

असीमानंद पर समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट मामले में शामिल होने का आरोप है. यह घटना 18 फरवरी 2007 की है. आरोप है कि हरियाणा के पानीपत शहर के करीब दीवाना गांव में हुए विस्फोट में वे शामिल थे.
इस विस्फोट में 68 लोग मारे गए थे. मरने वाले लोगों में अधिकांश पाकिस्तानी नागरिक थे. विस्फोट सूटकेस में रखे बमों द्वारा हुआ था.
इस मामले की सुनवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हरियाणा के पंचकुला स्थित विशेष अदालत में चल रही है. असीमानंद के अलावा अन्य तीन लोगों के खिलाफ मामला चल रहा है.
असीमानंद अभिनव भारत संगठन के सदस्य हैं जो कि एक दक्षिणपंथी संगठन है. इससे पहले वे हैदाराबाद के 2007 में हुए मक्का- मस्जिद विस्फोट मामले में गिरफ्तार हुए थे. इस हादसे में 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी.

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