नपुंसकता की जांच कराए बिना शादी नहीं : हाईकोर्ट
नयी दिल्ली : नपुंसकता और यौन संक्रमण को लेकर बिखरते वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है शादी के पूर्व नपुंसकता जांच का कानून बनाया जाए. इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने यहां तक कहा […]
नयी दिल्ली : नपुंसकता और यौन संक्रमण को लेकर बिखरते वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है शादी के पूर्व नपुंसकता जांच का कानून बनाया जाए. इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि जो इस तरह की बिमारी छिपा कर शादी करने वालों को कड़ी सजा दी जाए.
हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार को शादी से पूर्व मेडिकल चेकअप पर विचार करने को कहा है. मद्रास हाईकोर्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टनर से अपनी यौन संबंधित कमजोरियों को छिपाता है तो उसे जुर्माना भरना होगा साथ कि कड़ी सजा भी मिल सकती है.
गौरतलब है कि इससे पहले हिंदुओं के सबसे धर्मगुरू शंकराचार्य ने कहा था कि जिन हिंदुओं मर्दों को संतान ना हो उन्हें एक और शादी करने का मौका दिया जाए.