नयी दिल्ली: दिल्ली निवासी एक व्यक्ति को रेलगाडी के रद्द होने की सूचना नहीं देने को ‘सेवा में कमी’ बताते हुए शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने उत्त्र रेलवे को उसे 25 हजार रुपये अदा करने के लिए कहा है.
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) ने उत्तर रेलवे को दिल्ली निवासी मनोज कुमार को रकम अदा करने का आदेश दिया है. मनोज ने पिछले साल फरवरी में यात्रा के लिए टिकट बुक कराया था और उसे स्टेशन पहुंचने के बाद पता चला कि रेलगाडी को पिछले कुछ महीनों से रद्द कर दिया गया है.
न्यायमूर्ति अजित भरिहोक की अध्यक्षता वाली एनसीडीआरसी पीठ ने रेलवे द्वारा दिल्ली उपभोक्ता आयोग के निर्णय के खिलाफ की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया.
राज्य आयोग ने जिला फोरम द्वारा कुमार को रकम अदा करने के आदेश को उचित ठहराया था.