सडक दुर्घटना में मृतक रिक्शेवाले के संबंधी को 27 लाख का मुआवजा
नयी दिल्ली: राजधानी में सडक दुघर्टना से मारे गये 32 वर्षीय रिक्शा चालक के परिवार वालों को एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 27 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है. न्यायाधिकरण ने यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह मृतक राम दशरथ महतो के परिवार के सदस्यों […]
नयी दिल्ली: राजधानी में सडक दुघर्टना से मारे गये 32 वर्षीय रिक्शा चालक के परिवार वालों को एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 27 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
न्यायाधिकरण ने यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह मृतक राम दशरथ महतो के परिवार के सदस्यों माता पिता, पत्नी और चार नाबालिग पुत्रियों को 27,25,170 रुपये का भुगतान करे. दुर्घटना में शामिल कार का इसी कंपनी ने बीमा किया था. राम दशरथ की इस वर्ष मई में हुई दुर्घटना में दुर्घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी.न्यायाधिकरण ने प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के आधार पर यह फैसला दिया जिनकी शिकायत पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी अजय कुमार जैन ने कहा, ‘जिरह के दौरान ऐसा कोई वाकया सामने नहीं आया जो गवाहों की बात पर अविश्वास पैदा करता हो. उसके बयान की पुष्टि पुलिस जांच में भी हुई है. उन्होंने कहा कि याचिका में यह बात साबित हुई है कि चालक के लापरवाह ढंग से और तेज गाडी चलाने के कारण ही महतो की मौत हुई.